रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीसीएल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल भारत कोल प्रोडक्ट की ओर से एक याचिका दाखिल कर छाई उठाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सीसीएल द्वारा अदालत में काउंटर एफिडेविट दायर करने में, एमएम की जा रही देरी पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया। काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए सीसीएल की ओर से अंतिम बार समय मांगा गया था लेकिन एफिडेविट दाखिल नहीं की गई। हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस राजेश कुमार की उपस्थिति में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी भारत और प्रोडक्ट की ओर से अधिवक्ता अर्चना सिंह ने बहस की।
झारखंड में पेयजल योजनाओं की समीक्षा: मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिए कड़े निर्देश !
पेयजल योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गिरिडीह में की उच्च स्तरीय समीक्षा, दिए सख्त निर्देश गिरिडीह/रांची:...












