Home » झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: अमानत बराज योजना को ₹947 करोड़, नए महाधिवक्ता की नियुक्ति और कोल ब्लॉक खनन को मंजूरी
झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर; पलामू अमानत बराज के लिए ₹947 करोड़ स्वीकृत, रोहितश्य रॉय बने नए महाधिवक्ता
रांची का नामकुम-डोरंडा मार्ग बनेगा हाईटेक 4-लेन, सरकारी कर्मियों को मिलेगा ‘एडवांस सैलरी’ और क्रेडिट का लाभ; बोकारो व गोड्डा में कोल ब्लॉक खनन को हरी झंडी
रांची, 15 जून 2026:
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी गई। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
सरकार ने जहां एक तरफ पलामू और रांची के लिए भारी-भरकम बजट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट कार्ड, एडवांस सैलरी और इंश्योरेंस जैसी नई सुविधाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही, झारखंड के नए महाधिवक्ता (Advocate General) के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी गई है।
📊 झारखंड कैबिनेट के 10 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले: एक नजर में
कैबिनेट की बैठक में पास हुए सबसे प्रमुख और बड़े वित्तीय/प्रशासनिक फैसलों का पूरा ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:
क्र.सं.
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विभाग / विषय
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कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मुख्य निर्णय
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1.
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पलामू अमानत बराज
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सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु ₹947.26 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी।
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2.
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रांची फोरलेन सड़क
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नामकुम से डोरंडा मार्ग (6.70 किमी) को 4-लेन चौड़ीकरण करने हेतु ₹162.82 करोड़ स्वीकृत।
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3.
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झारनेट 2.0 (JharNet)
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डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अवधि विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹65.50 करोड़ मंजूर।
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4.
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कोयला खनन पट्टा
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बोकारो के पर्बकपुर (2174 एकड़) व सीतानाला (792 एकड़) और गोड्डा के जीतपुर कोल ब्लॉक में खनन की स्वीकृति।
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5.
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सरकारी कर्मचारी लाभ
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कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन (Advance Salary) और बीमा उत्पाद लागू करने पर मुहर।
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6.
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कम्प्यूटर ऑपरेटर
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विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए नया वेतनमान और संविदा राशि स्वीकृत।
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7.
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महिला हेल्पलाइन 181
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मिशन शक्ति (संबल) के तहत महिला हेल्पलाइन 181 के निर्बाध संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का अवधि विस्तार।
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8.
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सेवा नियमितीकरण
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गोड्डा समाहरणालय के 5 और बोकारो समाहरणालय के 2 अनियमित कर्मियों की सेवा नियमित करने को मंजूरी।
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9.
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सीएजी (CAG) रिपोर्ट
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पीएम आवास योजना-ग्रामीण और राज्य वित्त पर कैग की रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र के पटल पर रखी जाएगी।
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10.
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रोजगार / नियुक्ति
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हाईकोर्ट के आदेश पर जेएसएससी (JSSC) विज्ञापन संख्या-18/2016 के अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी।
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🛣️ रांची का नामकुम-डोरंडा मार्ग बनेगा शानदार फोरलेन
राजधानी रांची में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट ने ‘नामकुम से डोरंडा पथ’ (MDR-002, कुल लंबाई 6.70 किलोमीटर) के चार लेन में चौड़ीकरण (Widening) और मजबूतीकरण कार्य को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) और बिजली-पानी जैसी उपयोगिताओं की शिफ्टिंग (Utility Shifting) समेत कुल ₹162,82,22,100 की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
🌳 पर्यावरण और वन विभाग को मिली बड़ी शक्ति
क्षतिपूरक वनरोपण: एनएच-419 (पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर) के 4-लेन चौड़ीकरण में जा रही वन भूमि के बदले, धनबाद के पूर्वी टुण्डी अंचल (मोजा-बलारडीह) में 5.84 एकड़ सरकारी परती भूमि वन विभाग को स्थायी रूप से ट्रांसफर की जाएगी।
उपायुक्तों को पावर: विभिन्न विभागों द्वारा वनरोपण के लिए गैरमजरूआ/डीम्ड फॉरेस्ट भूमि के निःशुल्क ट्रांसफर से जुड़े सभी मामलों के निपटारे की शक्ति अब सीधे जिलों के उपायुक्त (DC) को प्रत्यायोजित (Delegate) कर दी गई है।
जंगली जानवरों का मुआवजा: राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल या फसल की क्षति के फलस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजा भुगतान संबंधी नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है।
🛠️ डैम सेफ्टी और माइनिंग के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स
बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021: झारखंड की सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं व बांधों-जलाशयों की सुरक्षा और निगरानी के लिए ‘विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल’ (Independent Panel of Experts) गठित करने का निर्णय लिया गया है।
खनिज ब्लॉक आरक्षित: पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू और गुड़ाबांधा एमराल्ड (पन्ना) खनिज ब्लॉक के 24.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को MMDR एक्ट के तहत आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगा जाएगा।