Home » झारखंड में 4 नवंबर को आयोजित होगी पांचवीं BLO-BLA2 बैठक और चुनाव पाठशाला, SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विशेष जोर !
रांची:
झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आगामी 04 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक पांचवीं BLO-BLA2 बैठक एवं पांचवीं चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में सभी हितधारकों—विशेषकर राजनीतिक दलों के BLA-2 और आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से SIR प्रक्रिया का सतत ऑडिट और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा रही है।
बैठक के प्रमुख एजेंडे:
नोटिस और सुनवाई की औपचारिकताएं: ऐसे सभी मतदाताओं के मामलों पर चर्चा, जिन्होंने BLO द्वारा दूसरा नोटिस दिए जाने और घर जाकर सत्यापन के बावजूद सुनवाई पूरी नहीं की है।
नए पात्र नागरिकों का पंजीकरण: ऐसे सभी पात्र नागरिकों की सूची तैयार करना जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है या जिन्होंने 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और फॉर्म-6 नहीं भरा है।
विशिष्ट श्रेणियों पर विशेष चर्चा:
बैठक के दौरान सुनवाई पूरी न करने वाले निम्नलिखित मामलों की समीक्षा कर कार्यवाही विवरण दर्ज किया जाएगा:
अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता: संपर्क न होने पर ERO/AERO द्वारा नियमों के तहत नाम विलोपन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अस्थायी रूप से अनुपस्थित मतदाताओं से फोन, वीडियो कॉल या परिवार के माध्यम से दस्तावेज मंगाए जा सकते हैं।
स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के नए विधानसभा क्षेत्र/फॉर्म-6 का विवरण दर्ज होगा।
मृत्यु के मामले: गणना प्रपत्र जमा करने के बाद मृत्यु की तिथि दर्ज की जाएगी और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
एक से अधिक प्रपत्र जमा करने वाले: एक से अधिक मतदान केंद्रों पर प्रपत्र जमा करने वाले मतदाताओं का वर्तमान पंजीकृत विवरण दर्ज होगा।
विविध मामले और समस्याएं:
नोटिस का जवाब देने से इनकार करने वाले या अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति।
कानूनी एवं अवैध रूप से भारत में प्रवास करने वाले विदेशी नागरिक (जिन्हें भारतीय नागरिकता हेतु गृह मंत्रालय के पोर्टल www.indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करने की सलाह दी जाएगी)।
भारत में रह रहे शरणार्थी (नागरिकता प्रमाण पत्र धारक पंजीकृत हो सकेंगे, जबकि बिना प्रमाण पत्र वालों को नियमानुसार आवेदन करना होगारांची:
झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर आगामी 04 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक पांचवीं BLO-BLA2 बैठक एवं पांचवीं चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में सभी हितधारकों—विशेषकर राजनीतिक दलों के BLA-2 और आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से SIR प्रक्रिया का सतत ऑडिट और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा रही है।
बैठक के प्रमुख एजेंडे:
नोटिस और सुनवाई की औपचारिकताएं: ऐसे सभी मतदाताओं के मामलों पर चर्चा, जिन्होंने BLO द्वारा दूसरा नोटिस दिए जाने और घर जाकर सत्यापन के बावजूद सुनवाई पूरी नहीं की है।
नए पात्र नागरिकों का पंजीकरण: ऐसे सभी पात्र नागरिकों की सूची तैयार करना जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है या जिन्होंने 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और फॉर्म-6 नहीं भरा है।
विशिष्ट श्रेणियों पर विशेष चर्चा:
बैठक के दौरान सुनवाई पूरी न करने वाले निम्नलिखित मामलों की समीक्षा कर कार्यवाही विवरण दर्ज किया जाएगा:
अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता: संपर्क न होने पर ERO/AERO द्वारा नियमों के तहत नाम विलोपन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अस्थायी रूप से अनुपस्थित मतदाताओं से फोन, वीडियो कॉल या परिवार के माध्यम से दस्तावेज मंगाए जा सकते हैं।
स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के नए विधानसभा क्षेत्र/फॉर्म-6 का विवरण दर्ज होगा।
मृत्यु के मामले: गणना प्रपत्र जमा करने के बाद मृत्यु की तिथि दर्ज की जाएगी और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
एक से अधिक प्रपत्र जमा करने वाले: एक से अधिक मतदान केंद्रों पर प्रपत्र जमा करने वाले मतदाताओं का वर्तमान पंजीकृत विवरण दर्ज होगा।
विविध मामले और समस्याएं:
नोटिस का जवाब देने से इनकार करने वाले या अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति।
कानूनी एवं अवैध रूप से भारत में प्रवास करने वाले विदेशी नागरिक (जिन्हें भारतीय नागरिकता हेतु गृह मंत्रालय के पोर्टल www.indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करने की सलाह दी जाएगी)।
भारत में रह रहे शरणार्थी (नागरिकता प्रमाण पत्र धारक पंजीकृत हो सकेंगे, जबकि बिना प्रमाण पत्र वालों को नियमानुसार आवेदन करना होगा)।
होम-टू-रोल सत्यापन और सहायता अभियान:
झारखंड के सभी मतदान केंद्र क्षेत्रों में पात्र नागरिकों की पहचान के लिए होम-टू-रोल सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित किया जाएगा। दस्तावेज उपलब्ध न होने पर BLO और ERO/AERO द्वारा उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी।)।
होम-टू-रोल सत्यापन और सहायता अभियान:
झारखंड के सभी मतदान केंद्र क्षेत्रों में पात्र नागरिकों की पहचान के लिए होम-टू-रोल सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित किया जाएगा। दस्तावेज उपलब्ध न होने पर BLO और ERO/AERO द्वारा उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी।