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झारखण्ड मतदाता सूची: छूटे हुए वोटर्स के लिए 18 और 20 जुलाई को लगेंगे विशेष कैंप, CEO के. रवि कुमार के सख्त निर्देश !
रांची: झारखण्ड में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटने न पाए, इसे लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में है। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि “एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं, और एक भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें जुड़े नहीं।”
बड़ी खबर: राज्य में अब तक 96% मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) पहुँचाया जा चुका है। केवल 4% मतदाता ही छूटे हैं, जिनमें से ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के हैं।
📅 शहरी क्षेत्रों के लिए 18 और 20 जुलाई को विशेष कैंप
शहरी इलाकों में छूटे हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 जुलाई और 20 जुलाई 2026 को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
कौन रहेगा मौजूद: इन कैंपों में मतदाताओं की मदद के लिए बीएलओ (BLO), बीएलओ सुपरवाइजर, हेल्पडेस्क मैनेजर और वोलेंटियर्स तैनात रहेंगे।
क्या होगा काम: यहाँ नागरिक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर हाथों-हाथ जमा भी कर सकते हैं।
प्रवासियों के लिए सलाह: यदि कोई मतदाता काम के सिलसिले में अपने मूल स्थान से दूर रह रहा है, तो वह अपने वोटर आईडी कार्ड वाले मतदान केंद्र की बीएलओ से ही संपर्क करे।
🏡 ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाएगी BLO टीम
सीईओ के. रवि कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ की पहुंच काफी बेहतर है और वे अपने क्षेत्र के हर नागरिक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप की जरूरत नहीं है; वहां बीएलओ पहले की तरह घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने और जमा करने का काम जारी रखेंगे।
📌 22 अगस्त को BLO और BLA-2 की अहम बैठक: ASDD सूची पर फोकस
सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए 22 अगस्त 2026 को बीएलओ और बीएलआ-2 (BLA-2) की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इसके लिए सभी जिलों को ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) सूची तैयार करने के लिए विशेष प्रपत्र (फॉर्म) भेजे जा रहे हैं।
इस प्रपत्र में गड़बड़ियों को रोकने के लिए अलग-अलग एनेक्सचर (कैटेगरी) बनाए गए हैं:
Absent (अनुपस्थित मतदाता)
Shifted (दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता)
Death (मृतक मतदाता)
Duplicate (दोहरी प्रविष्टि वाले)
Refused to Sign (हस्ताक्षर से इनकार करने वाले/विदेशी श्रेणी)
पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते बीएलओ को यह फॉर्म उपलब्ध कराएं और इसे सही तरीके से भरने के लिए विशेष ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) भी दें।
👥 बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEOs), ईआरओ (EROs), एईआरओ (AEROs), उप निर्वाचन पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स उपस्थित थे।