Home » झारखंड मतदाता सूची पुनरीक्षण: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने दिए फॉर्म-6 प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने में तेजी लाएं: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची से छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों का नाम फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
2 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों के साथ बैठक के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगले दो दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठकें आयोजित की जाएं।
इस बैठक के माध्यम से राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को सक्रिय किया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित कर फॉर्म-6 भरवाने में मदद करें।
प्रतिदिन 10 आवेदनों की सीमा: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मान्यता प्राप्त दलों के BLA आवश्यक घोषणा/अंडरटेकिंग के साथ रोजाना प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जमा कर सकते हैं।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सूचियां उपलब्ध
पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा हर सप्ताह आवेदनों की सूचियां उपलब्ध कराई जा रही हैं:
फॉर्म-9: नए मतदाता पंजीकरण हेतु प्राप्त फॉर्म-6 के आवेदनों की सूची।
फॉर्म-10: मतदाता सूची से नाम हटाने/आपत्तियों हेतु प्राप्त फॉर्म-7 के आवेदनों की सूची।
फॉर्म-11, 11A एवं 11B: मतदाता विवरण में संशोधन (नाम, फोटो, पता आदि) या मतदान केंद्र स्थानांतरण हेतु प्राप्त फॉर्म-8 के आवेदनों की सूची।
यह तमाम सूचियां ऑफलाइन माध्यम के अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार (AC-wise) सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी आम नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
आपत्तियों पर ERO स्तर पर होगी नियमानुसार सुनवाई
फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की सूची भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है। श्री के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि प्राप्त आपत्तियों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर पर विधिवत सुनवाई के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने का निर्देश देते हुए दोहराया कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।