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voter list Jharkhand: छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने में तेजी लाएं—के. रवि कुमार !
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में छूटे हुए सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
राजनीतिक दलों के BLA के साथ 2 दिनों में बैठक का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) स्तर पर अगले 2 दिनों के भीतर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।
इस बैठक के माध्यम से राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) को अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित करने और उनसे फॉर्म-6 भरवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत, राजनीतिक दलों के BLA आवश्यक घोषणा/अंडरटेकिंग के साथ प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र संबंधित बीएलओ (BLO) के पास जमा करा सकते हैं।
साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं सूचियां
मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा BLA को उनके विधानसभा क्षेत्रों के आवेदनों की सूची नियमित रूप से दी जा रही है:
फॉर्म-9: नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 से प्राप्त आवेदनों की सूची।
फॉर्म-10: नाम शामिल करने पर फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों की सूची।
फॉर्म-11, 11A एवं 11B: फॉर्म-8 के माध्यम से विवरण संशोधन (नाम, फोटो, जन्मतिथि आदि) या मतदान केंद्र स्थानांतरण से जुड़े आवेदनों की सूची।
यह सभी सूचियां प्रत्येक सप्ताह ऑफलाइन के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विधानसभा क्षेत्रवार (Assembly Constituency-wise) सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि सभी मतदाता व राजनीतिक दल इसे देख सकें।
आपत्तियों पर पारदर्शी कार्रवाई और जन-सहयोग पर जोर
श्री के. रवि कुमार ने बताया कि फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर प्राप्त आपत्तियों की सूची भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इन आपत्तियों पर ERO स्तर पर नियमानुसार सुनवाई के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और BLA की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।