Home » झारखंड मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026: पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा में CEO के निर्देश
झारखंड मतदाता सूची संशोधन: CEO के. रवि कुमार का पाकुड़ दौरा; फर्जी व विदेशी नामों पर फॉर्म-7 से आपत्ति दर्ज कराने का आह्वान !
पाकुड़: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने पाकुड़ जिले के पाकुड़ एवं लिट्टीपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यों की समीक्षा की और स्थानीय ग्रामीणों एवं बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से संवाद स्थापित किया।
मुख्य बिंदु:
‘एक परिवार – एक मतदान केंद्र’ का नियम लागू करना अनिवार्य।
SIR से तैयार मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
फर्जी या विदेशी नागरिकों के पंजीकरण पर फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
घर-घर सत्यापन और ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि BLO द्वारा किए जा रहे घर-घर सत्यापन को पूरी गंभीरता से पूरा किया जाए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो।
कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
मतदाता सूची बनेगी ‘परमानेंट डॉक्यूमेंट’
के. रवि कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से तैयार की जाने वाली मतदाता सूची भविष्य में एक प्रामाणिक एवं स्थायी दस्तावेज (Permanent Document) के रूप में कार्य करेगी।
मतदाता स्वयं और अपने परिवार के विवरण की जांच अवश्य करें।
विवरण में सुधार, नाम जोड़ने या हटाने के लिए समय पर आवश्यक प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा करें।
विदेशी नागरिकों के नाम पर फॉर्म-7 से दर्ज कराएं आपत्ति
संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए CEO ने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान हेतु पात्र हैं।
यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़ने का प्रयास हो रहा हो, तो फॉर्म-7 भरकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं।
प्राप्त आपत्तियों पर ERO/AERO द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच कर निर्णय लिया जाएगा।
गलत घोषणा या मिथ्या विवरण के आधार पर पंजीकरण कराना कानूनन दंडनीय है। यदि विवाह या अन्य कारणों से कोई विदेशी नागरिक रह रहा है, तो उसे पहले कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी।
इस निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती मेघा भारद्वाज सहित लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्रों के ERO, AERO, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।