Home » झारखंड वोटर लिस्ट पुनरीक्षण: दावा-आपत्ति सुनवाई में लागू होगा टोकन सिस्टम, CEO के. रवि कुमार के निर्देश
दावा-आपत्ति की सुनवाई में टोकन सिस्टम अपनाएं, भीड़ न लगने दें: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार
1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करने के निर्देश
रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), दावा-आपत्ति, युवा मतदाता पंजीकरण, Electoral Literacy Club (ELC) की गतिविधियों और डिजिटल मतदाता सेवाओं से संबंधित कार्यों का जायजा लिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
दावा-आपत्ति सुनवाई के लिए टोकन सिस्टम
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न जमा होने दी जाए। इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाए, जिससे लोग क्रमवार अपनी बारी आने पर ही आएं।
पारदर्शी प्रक्रिया: प्रत्येक नागरिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
तथ्यों की जांच: प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और तथ्यों के परीक्षण के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
दैनिक समीक्षा: जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन लंबित मामलों और निष्पादित आवेदनों की मॉनिटरिंग करें।
कम पंजीकरण वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान
जिन मतदान केंद्रों पर शून्य या 1 से 5 की संख्या में फॉर्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण) प्राप्त हुए हैं, वहां विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
युवा मतदाताओं की पहचान: बीएलओ (BLO) के माध्यम से ऐसे नागरिकों की पहचान की जाएगी जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है।
कोई छूटे न: सभी पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
निगरानी और कार्रवाई: साहेबगंज में सामने आई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए निर्देश दिया गया कि डेटा और सत्यापन प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
ELC कार्यक्रम और डिजिटल सेवाएं
19 और 20 नवंबर को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले Electoral Literacy Club (ELC) कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
ELC कोऑर्डिनेटर: कार्यक्रमों के संचालन के लिए ELC कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी।
ECINET का प्रचार: स्कूल और कॉलेजों में ECINET और डिजिटल मतदाता सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
शिकायत निवारण: NVSP पोर्टल और ECINET की ‘Book a Call’ सुविधा के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह सहित सभी जिलों के जिला एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।