Home » मतदाता सूची पुनरीक्षण केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों का पंजीकरण दंडनीय अपराध: के. रवि कुमार
मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों का पंजीकरण दंडनीय अपराध, नागरिकता की गलत घोषणा पर होगी जेल: CEO के. रवि कुमार
साहेबगंज और गोड्डा के सुदूरवर्ती इलाकों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया BLA-2 ट्रेनिंग का औचक निरीक्षण; 5 अगस्त को जारी होगी ASDD सूची।
साहेबगंज/गोड्डा : झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। भारत में रह रहे विदेशी या अप्रवासी इस प्रक्रिया में भाग न लें। उन्होंने चेतावनी दी कि नागरिकता की गलत घोषणा करना कानूनन दंडनीय अपराध है।
बुधवार को संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन, सीईओ ने साहेबगंज के सीमावर्ती प्रखंड बरहरवा (प्लस 2 उच्च विद्यालय) और गोड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट) की ट्रेनिंग का निरीक्षण किया।
📌 मुख्य बिंदु: जो आपको जानना जरूरी है
“झारखण्ड में कानूनी या अवैध तरीकों से रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता बनने के हकदार नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा है।”
— के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड
त्रुटि रहित मतदाता सूची: इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक पारदर्शी, शुद्ध और समावेशी मतदाता सूची का निर्माण करना है।
प्रारूप प्रकाशन से बाहर होंगे ये नाम: मतदाता सूची के नए प्रारूप में 5 विशेष श्रेणियों के मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा:
Absent (अनुपस्थित)
Shifted (स्थानंतरित)
Death (मृतक)
Duplicate (दोहरी प्रविष्टि)
Refused to Sign (हस्ताक्षर से इनकार)
🔍 ‘रिफ्यूज टू साइन’ (Refused to Sign) श्रेणी क्या है?
सीईओ श्री के. रवि कुमार ने बताया कि इस श्रेणी में दो तरह के लोग आते हैं:
विदेशी नागरिकता लेने वाले: जो भारतीय नागरिक दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है।
अवैध रूप से पंजीकृत विदेशी: झारखण्ड में रह रहे ऐसे विदेशी नागरिक जिन्होंने पिछले अभियानों के दौरान प्रपत्र-6 (Form-6) में झूठी घोषणा देकर अवैध रूप से नाम दर्ज कराया है।
⚖️ क्या होगी कार्रवाई?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 और विदेशियों पर लागू अन्य कानूनों के तहत, इन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) पर हस्ताक्षर करके झूठी घोषणा देना एक गंभीर दंडनीय अपराध है।
नियम: ऐसे विदेशी नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे फॉर्म पर बिना हस्ताक्षर किए उसे BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) को लौटा दें। BLO फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर फॉर्म के नीचे लिखित रूप में इसका कारण दर्ज करेंगे।
🛠️ जमीनी स्तर पर पारदर्शिता: ECI-Net पर अपलोड होगी तस्वीर
ASDD सूची का प्रकाशन: जितने भी ‘अन-कलेक्टेड इन्यूमरेशन फॉर्म’ होंगे, वे ASDD (Absent, Shifted, Duplicate, Death) सूची का हिस्सा बनेंगे।
BLO-BLA-2 की संयुक्त बैठक: यह सूची सभी मतदान केंद्रों पर दोनों अधिकारियों की बैठक में रखी जाएगी। इस बैठक की बाकायदा कार्यवाही दर्ज होगी और बैठक की तस्वीर को संबंधित BLO द्वारा ECI-Net पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
समकालीन अंकेक्षण (Audit): राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA-2 का काम यह सुनिश्चित करना है कि जमीनी स्तर पर मतदाता सूची की जांच निष्पक्ष हो रही है या नहीं।
📅 महत्वपूर्ण तिथि नोट करें
यह महत्वपूर्ण ASDD सूची सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।
5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक कॉपी दी जाएगी। साथ ही, यह जिला निर्वाचन कार्यालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘सर्चेबल फॉर्मेट’ में आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।