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वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में नहीं कटेगा किसी पात्र नागरिक का नाम: के. रवि कुमार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का संथाल परगना दौरा; देवघर और दुमका में बोले— एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लिकेट और गैर भारतीयों के नाम ही हटेंगे, 30 जून से घर-घर जाएंगे BLO।
🗳️ “त्रुटिरहित होगी वोटर लिस्ट, नहीं कटेगा किसी पात्र नागरिक का नाम”: संथाल परगना के दौरे पर बोले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार
देवघर/दुमका: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार संथाल परगना प्रमंडल के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन मंगलवार को देवघर और दुमका पहुंचे। उन्होंने देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडी प्रखंड में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों का औचक भौतिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जमीनी स्तर पर काम कर रहे बीएलओ का उत्साह बढ़ाया और उनके तकनीकी संशयों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का मकसद मतदाता सूची को शत-प्रतिशत पारदर्शी और शुद्ध बनाना है।
❌ केवल इन 5 श्रेणियों के नाम ही हटेंगे; बाकी किसी का नाम नहीं कटेगा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने आम नागरिकों और राजनीतिक दलों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत किसी भी वैध भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची से केवल उन्हीं नामों को बाहर रखा जाएगा जो इन 5 श्रेणियों (5 Categories) के अंतर्गत आते हैं:
एब्सेंट (Absent): जो मतदाता अपने मूल पते पर लंबे समय से अनुपस्थित हैं।
शिफ्टेड (Shifted): जो मतदाता स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं।
डेथ (Death): मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।
डुप्लिकेट (Duplicate): जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं।
गैर-भारतीय (Non-Indian): जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
📋 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ; इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर जरूरी
अभियान की बारीकियों को समझाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ को फील्ड वर्क के लिए कड़े निर्देश दिए:
इन्यूमरेशन फॉर्म: 30 जून से जब बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे शुरू करेंगे, तब प्रत्येक मतदाता (चाहे उनका नाम पुरानी सूची से मैप्ड हो या न हो) से इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाकर उस पर हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षरयुक्त फॉर्म जमा होने पर ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम प्रकाशित होगा।
दस्तावेजों का कोई झंझट नहीं: मतदाताओं को राहत देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मैपिंग और इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार का पहचान पत्र या दस्तावेज (Documents) नहीं मांगना है। बीएलओ पुरानी सूची से डेटा मैचिंग करेंगे ताकि जनता को कम से कम परेशानी हो।
👥 निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे प्रमंडल के वरिष्ठ अधिकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के इस औचक निरीक्षण के दौरान दोनों जिलों का निर्वाचन और प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा:
देवघर जिला भ्रमण के दौरान: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त (देवघर) श्री सौरभ कुमार भुवानिया, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO, मधुपुर) श्री राजीव कुमार और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सागरी बराल।
दुमका (जरमुंडी) भ्रमण के दौरान: जरमुंडी प्रखंड स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, बीएलओ और पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
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