Home » झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO भर्ती रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब !
रांची: झारखंड में JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विषय से जुड़े समान मामलों में ‘सेम ऑर्डर’ (Same Order) ही फॉलो किया जाएगा।
कोर्ट रूम में क्या हुआ? (दोपहर 12:15 की सुनवाई की मुख्य बातें)
विस्तृत सुनवाई की तिथि तय: अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 तारीख की तिथि निर्धारित की है। मामले की अगली सुनवाई दोपहर 12:15 बजे से शुरू होगी।
महाधिवक्ता ने रखा सरकार का पक्ष: राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पैरवी करते हुए सरकार के फैसले का बचाव किया।
प्रार्थियों के वकीलों की जोरदार दलील: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखा और सरकार के एकतरफा फैसले को चुनौती दी।
हस्तक्षेपकर्ता और JSSC का पक्ष: मामले में हस्तक्षेपकर्ता (Intervenor) की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने दलीलें दीं, जबकि JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) का पक्ष अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने रखा।
हजारों अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में परीक्षाओं को रद्द करने के जारी आदेश के बाद JSSC-CGL, CDPO, FRO और FSO जैसी प्रमुख परीक्षाओं के हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों को तात्कालिक रूप से बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजरें 15 तारीख को होने वाली विस्तृत सुनवाई और सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई हैं।