Home » झारखंड में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका: 22 और 23 अगस्त को लगेगा विशेष शिविर, CEO के. रवि कुमार की बड़ी अपील
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम अवसर: 22-23 अगस्त को झारखंड के सभी बूथों पर लगेगा विशेष शिविर, CEO के. रवि कुमार की अपील
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने आगामी 22 और 23 अगस्त 2026 (शनिवार एवं रविवार) को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाले दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की है। रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए।
1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा तुरंत करें आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो चुकी है (या होने वाली है) और उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणापत्र भरकर अपना नाम अवश्य जुड़वाएं।
विशेष शिविर और फॉर्म से जुड़ी मुख्य बातें:
शिविर का समय: 22 और 23 अगस्त को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सभी बूथों पर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) उपस्थित रहेंगे।
‘एक परिवार – एक मतदान केंद्र’: यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर दर्ज हैं या वर्तमान बूथ दूर है, तो इसे निकटतम बूथ पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन करें।
अन्य राज्य से स्थानांतरण: झारखंड के ऐसे सामान्य निवासी जिनका नाम किसी अन्य राज्य की वोटर लिस्ट में है, वे भी वर्तमान पते पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरें।
ऑनलाइन आवेदन सुविधा: नागरिक ECINET App या भारत निर्वाचन आयोग के Voters’ Service Portal के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में वार्ड सदस्यों की होगी विशेष भूमिका
CEO के. रवि कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे नगर निगम और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एईआरओ (AERO) स्तर पर पूर्व एवं वर्तमान वार्ड सदस्यों के साथ बैठकें की जाएंगी ताकि शहरी मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाई जा सके।
फर्जीवाड़े और अवैध प्रविष्टियों पर सख्त निर्देश:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाना प्राथमिकता है। यदि कोई विदेशी नागरिक गलत घोषणापत्र के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ फॉर्म-7 भरकर अपील करें। ईआरओ (ERO) स्तर पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी श्री देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर और अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
अधिक जानकारी व मतदाता सहायता के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
निर्वाचन संबंधी जानकारी व फॉर्म डाउनलोड के लिए Chief Electoral Officer, Jharkhand की वेबसाइट देखें।
ऑनलाइन आवेदन व वोटर लिस्ट में नाम जांचने के लिए Voters’ Service Portal (ECI) का उपयोग करें।