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झारखंड में 23 साल बाद ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’, वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार का एलान: SIR 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में ASDD (डुप्लिकेट, मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और विदेशी) श्रेणियों के 'अन कलेक्टवल' फॉर्म शामिल नहीं होंगे; 30 जून से शुरू होगा इन्यूमरेशन फेज।
🗳️ झारखंड में 23 साल बाद होने जा रहा है ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR); भ्रामक खबरों पर CEO के. रवि कुमार का बड़ा स्पष्टीकरण, किसी भी पात्र नागरिक का नाम नहीं कटेगा
राँची, 21 जून 2026: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया माध्यमों पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि मौजूदा मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड में 23 वर्षों के बाद ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR 2025-26) आयोजित होने जा रहा है। यह देश का 10वां विशेष गहन पुनरीक्षण है। यह पूरी तरह से एक पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया है, जो ‘डी-नोवो’ (नए सिरे से) दो चरणों में पूरी होगी।
📅 इन्यूमरेशन फेज: 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक घर-घर आएंगे BLO
बिना दस्तावेज प्रविष्टि: इस चरण के दौरान वर्तमान मतदाता सूची (2026) के सभी मतदाताओं को बीएलओ (BLO) द्वारा ‘इन्यूमरेशन फॉर्म’ (Enumeration Form) दिया जाएगा।
अनिवार्यता: जो भी मतदाता इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा कर देंगे, उन्हें बिना किसी दस्तावेज या आईडी प्रूफ मांगे सीधे आगामी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
प्रवासी मतदाताओं के लिए: जो लोग रोजगार या शिक्षा के कारण राज्य से बाहर हैं, वे ECIनेट (ECInat) पर उपलब्ध ‘बुक-ए-कॉल’ सुविधा या फोन के जरिए अपने बीएलओ से संपर्क कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
🚫 इन 5 श्रेणियों के नाम ‘प्रारूप मतदाता सूची’ में शामिल नहीं होंगे (ASDD List)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ‘अन कलेक्टवल इन्यूमरेशन फॉर्म’ (Un-collectable Enumeration Form) की निम्नलिखित 5 श्रेणियों को 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में जगह नहीं मिलेगी। इन्हें ASDD (Absent, Shifted, Duplicate, Dead) सूची में डाला जाएगा:
पहले से नामांकित (D – Duplicate): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह मतदाता नहीं हो सकता। यदि किसी का नाम एक से अधिक मतदान केंद्र या विधानसभा में दर्ज है, तो वह केवल उसी केंद्र के फॉर्म पर हस्ताक्षर करे जहां वह सामान्यतः रहता है। बाकी फॉर्म अहस्ताक्षरित वापस करने होंगे।
मृत मतदाता (D – Dead): मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मृत व्यक्तियों के फॉर्म उनके परिजनों द्वारा बिना हस्ताक्षर किए, कारण लिखकर बीएलओ को वापस करने होंगे। परिजन चाहें तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
स्थायी रूप से स्थानांतरित (S – Permanently Shifted): जो लोग काम, शादी या किसी अन्य कारण से हमेशा के लिए दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। यदि पूरा परिवार शिफ्ट हो गया है, तो बीएलओ फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करेगा।
अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता (A – Absent/Untraceable): ऐसे मतदाता जिनके बारे में स्थानीय लोगों या बीएलओ को कोई जानकारी नहीं है और जो कभी संपर्क में नहीं आए, उन्हें गहन जांच के बाद सूची से बाहर रखा जाएगा।
विदेशी नागरिक / हस्ताक्षर से इनकार (F – Foreigners): भारत में कानूनी या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता बनने के पात्र नहीं हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके झूठी घोषणा देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों के अहस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ द्वारा इस श्रेणी में अपलोड किए जाएंगे।
🔍 पूरी पारदर्शिता: राजनीतिक दलों की मौजूदगी में बनेगी ASDD लिस्ट
इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं:
BLO-BLA-2 बैठक: अन कलेक्टवल फॉर्म की इस सूची को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की संयुक्त बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक की कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट और तस्वीरें ईसीआईनेट (ECInet) पर अपलोड होंगी।
सार्वजनिक प्रकाशन: यह ASDD सूची सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों, शहरी निकायों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर ‘सर्चेबल फॉर्मेट’ (Searchable Format) में उपलब्ध रहेगी, ताकि कोई भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सके।
📌 महत्वपूर्ण तिथियां (Timeline to Remember)
30 जून से 29 जुलाई 2026: इन्यूमरेशन फेज (घर-घर जाकर फॉर्म वितरण और हस्ताक्षरित फॉर्म संग्रह)।
5 अगस्त 2026: एसआईआर 2026 की ‘प्रारूप मतदाता सूची’ और ASDD सूची का प्रकाशन।
5 अगस्त से 4 सितंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि (नाम जुड़वाने, सुधार करने या किसी नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र-6 या प्रपत्र-8 भरा जा सकता है)।
नए मतदाताओं के लिए अवसर: जो युवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी इस दौरान प्रपत्र-6 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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