Home » झारखंड में कल से घर-घर पहुंचेंगे BLO, वोटर लिस्ट को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा निर्देश
झारखंड मतदाता सूची 2026: कल से आपके घर आएंगे BLO, फॉर्म भरने में की ये गलती तो होगी जेल !
बोकारो: झारखंड में मतदाता सूची (Voter List) को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) श्री के. रवि कुमार ने बोकारो दौरे के दौरान समाहरणालय सभागार में तैयारियों की हाई-लेवल समीक्षा की।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त (DC) श्री अजय नाथ झा समेत सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (AERO) मौजूद रहे। तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।
”हमारा उद्देश्य साफ है— कोई अयोग्य मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा और कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से नहीं छूटेगा।”
— श्री के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड
📅 30 जून से 29 जुलाई: बेहद महत्वपूर्ण हैं ये तारीखें
अगर आप चाहते हैं कि 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में आपका नाम शामिल रहे, तो इस समय सारणी और नियमों को ध्यान से नोट कर लें:
घर-घर पहुंचेंगे BLO: 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके घर आकर आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) देंगे।
मतदाताओं को क्या करना है?: फॉर्म मिलते ही उसमें मांगी गई आवश्यक जानकारी सही-सही भरें, हस्ताक्षर करें और यथाशीघ्र अपने BLO को वापस सौंप दें।
मैपिंग से मिलेगी बड़ी राहत: पुरानी मतदाता सूची से सभी मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। जिनकी मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें आमतौर पर कोई अतिरिक्त दस्तावेज (Documents) देने की जरूरत नहीं होगी।
🚫 इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, विदेशी नागरिक रहें दूर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ किया कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं किया जाएगा:
एब्सेंट (अनुपस्थित) मतदाता
स्थायी रूप से स्थानांतरित (Peremanently Shifted) लोग
मृत व्यक्ति
डुप्लीकेट (एक से अधिक जगह नाम वाले)
गैर-भारतीय/विदेशी नागरिक
विदेशी नागरिकों के लिए सख्त निर्देश: विदेशी नागरिक या जो लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, वे इन्यूमरेशन फॉर्म जमा न करें। यदि उनके पास फॉर्म पहुंचता है, तो उसे बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किए सीधे BLO को वापस कर दें।
⚠️ गलत जानकारी दी तो होगी कानूनी कार्रवाई
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए गलत हथकंडे अपनाना भारी पड़ सकता है। इन्यूमरेशन फॉर्म में जानबूझकर गलत घोषणा करना या झूठी जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत एक दंडनीय अपराध है। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से केवल सत्य और सटीक जानकारी देने की अपील की है।
पूरी तरह पारदर्शी है प्रक्रिया
यह अभियान पूरी तरह सहभागी और पारदर्शी है। प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जा रही है और इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव किया जा रहा है। CEO ने सभी अधिकारियों, BLO, BLA-2 और वॉलिंटियर्स को आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया।
बैठक में ये रहे उपस्थित:
बैठक की शुरुआत में डीईओ सह डीसी श्री अजय नाथ झा ने पौधा देकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का स्वागत किया। इस मौके पर अपर समाहर्ता (गोमिया विधानसभा) श्री सुनील चन्द्र, अनुमंडल पदाधिकारी चास (बोकारो विधानसभा) श्रीमती प्रांजल ढ़ांडा, अपर नगर आयुक्त श्री संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो श्री मनोज कुमार, डीसीएलआर चास (चंदनकियारी विधानसभा) श्रीमती अनुराधा कुमारी, डीसीएलआर श्रीमती पूर्णिमा कुमारी समेत सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित थे।