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झारखंड: पहचान पत्र की कमी से कोई भी पात्र नागरिक न छूटे, शिक्षक वोलेंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण – के. रवि कुमार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए निर्देश; प्रवासी मजदूरों और वंचितों को मतदाता सूची से जोड़ने पर विशेष जोर।
रांची : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने निर्वाचन सेवा में सीमित कार्यबल को देखते हुए अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को अनिवार्य बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों का शिक्षण एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए निर्वाचन कार्यों में कम से कम शिक्षकों को शामिल किया गया है।
क्षेत्रीय दौरों के दौरान यह बात सामने आई कि कई पात्र नागरिक (विशेषकर प्रवासी मजदूर) पहचान दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड आदि) की कमी के कारण अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का संदेश:
“भारत का मतदाता होने के लिए केवल भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करना और उस मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना ही पर्याप्त है। इसके लिए कई अन्य दस्तावेज भी मान्य हैं। विशेष मामलों में ERO और AERO द्वारा सुनवाई करके भी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।”
श्री के. रवि कुमार ने S_I_R प्रक्रिया में तैनात वोलेंटियर्स की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs) को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
📢 वोलेंटियर्स के लिए जारी 6 मुख्य दिशा-निर्देश
1. अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान और सहायता
वोलेंटियर्स अपने संबंधित BLO से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्राप्त करेंगे (जिसमें से ASDDF यानी पहले से नामांकित, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और हस्ताक्षर से इनकार करने वाले मतदाताओं को हटा दिया गया हो)।
इन मतदाताओं का नाम पिछली S_I_R मतदाता सूची में ECINET और voters.eci.gov.in पर खोजने में मदद करेंगे।
यदि नाम 2026 की मतदाता सूची में है, तो उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और AERO/ERO के समक्ष दस्तावेज जमा करने में सहायता प्रदान करेंगे।
2. नए और वंचित पात्र नागरिकों का नामांकन
1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को फॉर्म-6 भरवाने में मदद की जाएगी।
तोरपा और रांची के क्षेत्रीय दौरे के दौरान सामने आया कि 40 वर्ष से अधिक आयु के कई जनजातीय नागरिक और मजदूर पहचान पत्रों की कमी के कारण अब तक नामांकित नहीं हो सके हैं।
वोलेंटियर्स इन मुद्दों को BLO-BLA2 बैठकों और ‘चुनाव पाठशाला’ में उठाएंगे, विवरण को रजिस्टर में दर्ज करेंगे और संबंधित AERO को रिपोर्ट करेंगे।
3. BLO-BLA2 बैठक की कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन
जो BLO बैठक की कार्यवाही लिखने में कुशल नहीं हैं, वोलेंटियर्स उनकी मदद करेंगे।
S_I_R प्रक्रिया के दौरान आयोजित होने वाली सभी BLO-BLA-2 बैठकों (विशेषकर ASDD सूची को अंतिम रूप देने वाली बैठक) की कार्यवाही को वोलेंटियर्स द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।
4. ASDD सूची तैयार करने में सहयोग
वोलेंटियर्स निर्धारित प्रारूप में 5 श्रेणियों के मतदाताओं (मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित आदि) की सूची तैयार करने में BLO की सहायता करेंगे, ताकि इसे समीक्षा के लिए बैठक में रखा जा सके।
5. जन-जागरूकता अभियान
निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टर्स (1, 2, 3, 4) और लीफलेट्स (पर्चे) के माध्यम से आम जनता और पात्र मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी।
6. क्षेत्रीय मुद्दों और फर्जीवाड़े की रिपोर्टिंग
तकनीकी व व्यक्तिगत समस्याएं: यदि किसी BLO को स्वास्थ्य समस्या है या उन पर कोई अनुचित दबाव बना रहा है, तो वोलेंटियर्स इसकी सूचना सीधे AERO/ERO/DEO को देंगे।
BLO ऐप पर प्रतिबंध: वोलेंटियर्स को BLO ऐप में डेटा एंट्री या संचालन में शामिल नहीं होना है। ऐप में समस्या होने पर तकनीकी सहायक (HDM/कंप्यूटर ऑपरेटर) तैनात किए जाएंगे।
फर्जी पंजीकरण पर रोक: यदि कोई अपात्र व्यक्ति झूठी घोषणा के आधार पर मतदाता बनने का प्रयास करता है, तो वोलेंटियर तुरंत अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि कानूनन कार्रवाई की जा सके।
नोट: भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, वोलेंटियर्स की तैनाती विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (PwD), गरीब और संवेदनशील समूहों को सहायता पहुंचाने और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए की गई है।