Home » SIR में छूटे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग का एक और मौका! ASDD वोटर्स ऐसे जुड़वाएं अपना नाम !
मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (SIR): छूटे हुए मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का नया अवसर, ASDD श्रेणी के वोटर्स ऐसे जुड़वाएं अपना नाम !
नईदिल्ली :भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रहे विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके अंतर्गत, वे सभी मतदाता जिनके पास गणना फॉर्म (Enumeration Form) जारी किए गए थे, लेकिन ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate – अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहराए गए) के रूप में चिह्नित होने के कारण जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) में अपना नाम दर्ज कराने का एक और अंतिम मौका दिया गया है।
आयोग के सचिव पवन दीवान द्वारा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को इस संबंध में आधिकारिक पत्र भेजा गया है। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया की मुख्य बातें:
मुख्य दिशा-निर्देश और प्रक्रिया
बूथ स्तर पर सूची का प्रदर्शन: ASDD के रूप में चिह्नित ऐसे सभी मतदाताओं की बूथ-वार सूची, जिनके गणना फॉर्म वापस नहीं मिले थे, संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। यह सूची CEO की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध होगी।
फॉर्म जमा करने का अवसर: ये सभी मतदाता चल रहे SIR के दौरान अपना पूरी तरह से भरा हुआ गणना फॉर्म (अनुलग्नक-ए) अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से संबंधित ERO/AERO के पास जमा कर सकते हैं।
ECINET ऐप के जरिए सुविधा: ERO डैशबोर्ड में ECINET के माध्यम से ऐसे सभी ASDD मतदाताओं के आंशिक रूप से भरे हुए गणना फॉर्म तैयार किए जाएंगे। बीएलओ (BLO) व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के जरिए मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मतदाता वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए भी अपने पुराने EPIC नंबर से फॉर्म डाउनलोड और भर सकते हैं।
घर-घर जाकर संपर्क: बीएलओ (BLO) राजनीतिक पार्टियों के बीएलए (BLA) के साथ समन्वय कर घर-घर जाकर, पड़ोसियों और आरडब्ल्यूए (RWA) से पूछताछ करके इन मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे और फॉर्म भरने की प्रक्रिया में उनकी सहायता करेंगे।
स्थानांतरित मतदाताओं के लिए राहत: यदि कोई मतदाता उसी राज्य के भीतर दूसरे पते पर स्थानांतरित हो गया है, तो उसे नया फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं है। वह अनुलग्नक-सी (Annexure-C) घोषणा पत्र और नए पते के प्रमाण के साथ अपना गणना फॉर्म संबंधित ERO/AERO को जमा कर सकता है। बेघर लोगों के मामले में BLO की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट मान्य होगी।
फॉर्म-6 भरने वालों के लिए नियम: जिन मतदाताओं ने SIR के दौरान पहले ही नए नामांकन के लिए फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा गणना फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
जिलाधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश
निर्वाचन आयोग ने सभी CEO और DEO को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, आधिकारिक वेबसाइटों और ‘मुनादी’ (लाउडस्पीकर के जरिए सार्वजनिक घोषणा) के माध्यम से इन उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस अवसर से वंचित न रहे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दोहरी प्रविष्टि (duplication) न हो।