Home » अर्चना गुप्ता केस में BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की जेल, ₹25 लाख जुर्माना
नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर:बिहार की सियासत और भाजपा (BJP) को आज एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से मौजूदा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. राजू कुमार सिंह को बहुचर्चित अर्चना गुप्ता मौत मामले में 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने इसके साथ ही पीड़ित परिवार (मृतक के पति) को ₹25 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कानून के मुताबिक, 2 साल से अधिक की सजा होने के कारण अब डॉ. राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता (विधायकी) जाना लगभग तय माना जा रहा है।
अदालत की बड़ी टिप्पणी: “शादियों या जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) हमारे देश में एक अभिशाप बन चुकी है, जो मासूमों की जान लेती है। यह मामला इसी तरह की एक लापरवाही और त्रासदी का परिणाम है।”
🚨 क्या है पूरा मामला? (The Background)
यह घटना साल 2018 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2018 की रात की है। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल का जश्न (New Year Party) मनाया जा रहा था। आरोप है कि शराब के नशे में जश्न के दौरान विधायक राजू सिंह ने अपनी पिस्टल से हवा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
इसी दौरान एक भटकी हुई गोली वहां मौजूद आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता (45 वर्ष) के सिर में जा लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
⚖️ कोर्ट में क्या हुई बहस?
बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विधायक के वकीलों ने कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की थी। विधायक राजू सिंह ने दलील दी थी कि:
“गोली किसी आपराधिक इरादे (Intent) से नहीं चलाई गई थी।”
“मुझे बुलेट के ‘पैराबोलिक पाथ’ (हवा में गोली का मुड़ने का वैज्ञानिक रास्ता) की तकनीकी समझ नहीं थी, इसलिए यह हादसा हुआ।”
उन्होंने प्रोबेशन (अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई) की भी मांग की थी।
हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हर्ष फायरिंग के खतरों को जानने के लिए किसी वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बल्कि अखबार पढ़ना ही काफी है। कोर्ट ने राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या (IPC Section 304 Part-II) और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
📊 मामले की टाइमलाइन और मुख्य बिंदु (Quick Glance)
मुख्य बिंदुविवरण
दोषी नेताडॉ. राजू कुमार सिंह (भाजपा विधायक, साहेबगंज, बिहार)
घटना की तारीख31 दिसंबर, 2018 (न्यू ईयर पार्टी)
घटनास्थल फतेहपुर बेरी फार्महाउस, दक्षिण दिल्ली
पीड़ित डॉ. अर्चना गुप्ता (मौत)
अदालत का फैसला4 साल की जेल + ₹25 लाख का मुआवजा
राजनीतिक संकट 2 साल से अधिक सजा के कारण विधायकी रद्द होना तय