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Home » झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बची चाय-पत्ती और बिस्कुट घर ले जाने पर निकाले गए चपरासी को बहाल करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बची चाय-पत्ती और बिस्कुट घर ले जाने पर निकाले गए चपरासी को बहाल करने का आदेश

कोर्ट ने कहा- "छोटे से आरोप पर 17 साल की सेवा खत्म करना असंवेदनशील", 1 जुलाई तक नौकरी पर रखने और 50% बकाया वेतन देने का निर्देश।

firstreport desk2 by firstreport desk2
53 minutes ago
in कोर्ट, झारखंड, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बची चाय-पत्ती और बिस्कुट घर ले जाने पर निकाले गए चपरासी को बहाल करने का आदेश
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बिस्कुट-चाय पत्ती ले जाने पर छिन गई थी नौकरी, 17 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला– ‘कर्मचारी को तुरंत बहाल करो’

​रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में मानवीय संवेदना और न्याय की मिसाल पेश करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पिछले 17 वर्षों से न्याय की आस में भटक रहे एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (चपरासी) को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। मामला आपको हैरान कर सकता है— इस कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक मीटिंग के बाद बची हुई चाय-पत्ती और बिस्कुट अपने घर ले गया था, जिसके बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

​🚨 मुख्य बिंदु: कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

​तारीख तय: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी को 1 जुलाई 2026 तक हर हाल में नौकरी पर वापस लिया जाए।

​बकाया वेतन: कोर्ट ने कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति की अवधि का 50% बकाया वेतन (Back Wages) देने का भी आदेश दिया है।

​न्याय की जीत: इतने छोटे आरोप पर नौकरी से निकालना ‘असंवेदनशील’ और ‘अनुचित’ ठहराया गया।

​🔍 कोर्ट ने क्यों माना इसे ‘अन्याय’?

​सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने पाया कि इस पूरी कार्रवाई में नियमों और मानवीय पहलुओं को ताक पर रख दिया गया था:

​1. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: कर्मचारी को जो कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस दिया गया था, वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। उसे अपना पक्ष रखने का उचित और पर्याप्त मौका नहीं मिला।

​2. सजा और आरोप में कोई तालमेल नहीं: कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने छोटे से आरोप पर किसी कर्मचारी की वर्षों की निष्कलंक सेवा को खत्म कर देना न्यायसंगत नहीं है।

​3. पृष्ठभूमि को किया गया नजरअंदाज: विभाग ने कार्रवाई करते वक्त कर्मचारी की बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति और उसके पिछले शानदार सर्विस रिकॉर्ड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया।

​💼 कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण

​हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला प्रशासनिक गलियारों में ‘अति-उत्साही’ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के लिए एक कड़ा सबक है। यह आदेश उन हजारों छोटे कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है, जिन्हें अक्सर छोटी-मोटी और नगण्य बातों पर बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।अदालत ने साफ कर दिया है कि न्याय की तराजू में नियम जितने जरूरी हैं, मानवीय संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

Tags: #jharkhand news#Ranchi newsHigh Court DecisionJharkhand High CourtNatural JusticePeon Reinstatement Caseकर्मचारी बहालीकोर्ट का फैसला।झारखंड हाईकोर्ट
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