Home » खान सर को बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद-फायरिंग मामले में दी अग्रिम जमानत !
💥 BREAKING NEWS: खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत !
हाईलाइट्स:
राहत: पटना सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने सुनाया फैसला।
जमानत: खान सर समेत उनके 3 स्टाफ कर्मियों को मिली अग्रिम जमानत।
सुरक्षा गार्ड: न्यायिक हिरासत में बंद दोनों गार्ड्स को भी कोर्ट से मिली रेगुलर बेल।
कोर्ट की टिप्पणी: ‘भीड़ के हमले के खिलाफ आत्मरक्षा (Self-Defense) में की गई थी हवाई फायरिंग।
पटना:बिहार के राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir) को पटना सिविल कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बहुचर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को मंजूर कर लिया है।
खान सर के साथ-साथ उनके संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ (KGS) के तीन अन्य स्टाफ सदस्यों को भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इसके अलावा, इस मामले में पहले से जेल में बंद उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत (Regular Bail) मिल गई है।
⚖️ अदालत में क्या हुआ? (क्यों मिली जमानत?)
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने अदालत के सामने दलीलें पेश कीं। उन्होंने साफ किया कि 2 जून की रात को विरोधी कोचिंग संस्थान के 15-20 समाजकंटकों ने खान सर के संस्थान पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया था, जिसमें एक गार्ड के सिर पर गंभीर चोट आई थी।
न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 का हवाला:
खान सर के वकील ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 के तहत, किसी भी लाइसेंसी हथियार धारक को अपनी जान, माल और संपत्ति की रक्षा के लिए आत्मरक्षा (Self-Defense) में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। गार्ड्स ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग (Warning Shots) की थी।
जांच में पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि खान सर ने खुद गोली चलाने का आदेश दिया था।
🕒 विवाद की पूरी टाइमलाइन (Timeline of Events)
हिंसक झड़प और तोड़फोड़
02 जून
पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) पर कथित तौर पर ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग’ से जुड़े 15-20 लोगों ने हमला किया। जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई।
खान सर पर FIR दर्ज
05 जून
वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले दो गार्ड्स को गिरफ्तार किया। गार्ड्स के बयान के आधार पर पुलिस ने खान सर पर उकसाने (Abetment) और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की।
विरोधी गुट की गिरफ्तारी
08-15 जून
हमले के मुख्य आरोपी और प्रतिद्वंदी कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत मिली।
अंतिम फैसला और बड़ी राहत
13 जुलाई
पटना कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए खान सर, उनके 3 कर्मियों (कन्हैया कुमार, अजीत कुमार, अंकित कुमार) और दोनों गार्ड्स को जमानत दे दी।
🎯 क्या था पूरा विवाद?
यह पूरा मामला पटना के कोचिंग हब में छात्रों के एडमिशन, रिजल्ट के क्रेडिट और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता (Coaching Rivalry) से जुड़ा हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी, जिसने 2 जून की रात हिंसक रूप ले लिया था।
फिलहाल, इस अग्रिम जमानत के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लग गई है, जिससे उनके लाखों छात्रों और समर्थकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, मामले की पुलिसिया जांच अभी भी जारी रहेगी।