रांची : न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर एवं सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना के आदेश पर न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची अनिल कुमारा मिश्रा-1 के नेतृत्व में डालसा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची की देखरेख में चान्हो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलसोकरा पंचायत भवन, चान्हो में बाल विवाह के खिलाफ 100 दिवसीय कार्रवाई के तहत, नालसा द्वारा संचालित आशा अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुखिया चान्हो, रोजगार सेवक चान्हो, पीएलवी संजीव उरांव, सुमाती कुमारी, निलश्याम, हरिराम करमाली, अलमा एक्का समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
पीएलवी संजव उरांव ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़कों का विवाह बाल विवाह कहलाता है। इससे शिक्षा बाधित होती है। पीएलवी निलश्याम ने कहा कि भविष्य अंधकारमय होता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है। पीएलवी हरिराम करमाली ने कहा कि जागरूकता बढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून का कड़ाई से पालन, और बाल संरक्षण सेवाओं (जैसे हेल्पलाइन 1098) का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। पीएलवी अलमा एक्का ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनओं के बारे में जानकारी दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड, पंचायत एवं अस्पतालों में पीएलवी नियुक्त है, आवश्यकता पड़ने पर आप मदद ले सकते है।
ज्ञात हो कि उपस्थित सभी पीएलवी ने आगमी 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को वादकारी अपने वादों का निस्तारण निःशुल्क करा सकते है।
यह जानकारी डालसा सचिव राकेश रौशन ने दी।
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