रांची : झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) के तहत विनय चौबे को जमानत दी है।
कोर्ट ने इस शर्त पर विनय चौबे को जमानत की सुविधा प्रदान की है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। साथ ही ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं। एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है।
टेरर फंडिंग पर ED की बड़ी कार्रवाई: रांची में 3.87 करोड़ की 11 संपत्तियां जब्त
रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रांची जोनल कार्यालय ने टेरर फंडिंग (आतंकी वित्तपोषण) के एक बड़े सिंडिकेट पर कड़ा प्रहार...











