Home » दिल्ली वोटर लिस्ट विवाद: CEO कार्यालय का स्पष्टीकरण, नोटिस का मतलब नाम काटना नहीं
वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर दूर: मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा बयान, नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं !
नई दिल्ली : दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) की प्रक्रिया के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी कर सभी भ्रमों और अफवाहों को दूर कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा।
चुनाव आयोग के अनुसार, ये नोटिस केवल डेटा की त्रुटियों को सुधारने और ECINET सिस्टम को अपडेट करने के लिए जारी किए गए हैं। किसी भी नागरिक का नाम बिना उसकी बात सुने या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं हटाया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और नोटिस जारी होने का मुख्य कारण
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: BLOs द्वारा किए गए घर-घर सर्वे (Enumeration Forms) के आधार पर 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई थी। मतदाता अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की वेबसाइट या सीधे voters.eci.gov.in और electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
किन लोगों को भेजे गए हैं नोटिस: जिन मतदाताओं का डेटा पिछली SIR वोटर लिस्ट (पुराने रिकॉर्ड/वंशज लिंक) से मैच नहीं हो पाया है या जिनके डेटा में तार्किक विसंगतियां (Logical Discrepancies) पाई गई हैं, केवल उन्हीं को नोटिस जारी किए गए हैं।
ASDD सूची: अनुपस्थित (Absentee), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) और डुप्लिकेट (Duplicate) मतदाताओं की तैयार की गई ASDD सूची भी CEO दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
नोटिस मिलने पर मतदाताओं को क्या करना होगा?
जवाब और दस्तावेज जमा करें: नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता संबंधित ERO/AERO कार्यालय में अपना जवाब व आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
दस्तावेजों की सूची अनिवार्य नहीं: आयोग ने साफ किया है कि मांगे गए दस्तावेजों की सूची केवल सांकेतिक है। ERO/AERO परिस्थितियों और BLO की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेंगे।
निपटारे की अंतिम तिथि: इन नोटिसों, दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 29 अक्टूबर 2026 तक का पर्याप्त समय दिया गया है। इसके बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) में शामिल कर लिए जाएंगे।
नाम जोड़ने के लिए 30 सितंबर तक का समय और विशेष शिविर
नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6: जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, वे 30 सितंबर 2026 तक फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन मोड में (ERO/AERO/BLO के पास) या ऑनलाइन voters.eci.gov.in तथा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
विशेष शिविर का आयोजन: जनता की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर आगामी 27 सितंबर 2026 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
बेघर, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर के लिए शिविर: DUSIB नाइट शेल्टरों एवं बेघर नागरिकों के क्षेत्रों में 23 और 24 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
जनता की सहायता और आवेदनों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली की सभी विधानसभाओं में अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) की तैनाती की जा रही है। senior citizens, महिलाओं और दिव्यांगजनों को BLOs व AEROs द्वारा विशेष सहायता दी जाएगी।